ब्रेकिंग
मुरैना में सैनिकों के राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश मुरैना आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल, अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने में नाकाम महकम... मुरैना खाद्य विभाग की लापरवाही उजागर: जनता के स्वास्थ्य से हो रहा है खिलवाड़ मुरैना युवती को प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर
मध्यप्रदेश

बाइक को लात मारने का पूछा कारण, तो चाकू से गर्दन पर किया था हमला, आरोपित को 10 साल की सजा

बुरहानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के आरोपित बाबी उर्फ मोंटी निवासी लालबाग चिंचाला को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में प्रमुख बात यह थी कि घायल और आरोपित के बीच राजीनामा हो चुका था। उसके बाद भी अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील ने दलील, सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर आरोपित को सजा सुनाई। आरोपित पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब 5 बजे मृतक ईश्वर दूध लेने गया था। इसी दौरान दुकान के बाहर खड़ी उसकी बाइक को मोंटी ने लात मार कर गिरा दिया। ईश्वर ने कारण पूछा तो वह गाली गलौज करने लगा। उसके बाद में चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसके दो अन्य साथियों ने भी ईश्वर से मारपीट की थी। आसपास के लोगों ने ईश्वर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया था।

हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

घायल की रिपोर्ट पर लालबाग थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने इसे चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा था। सुनवाई के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी एपी सिंह के बयान भी दर्ज किए थे।

Related Articles

Back to top button