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जिला मजिस्ट्रेट ने खारिज किया मुरैना में जिला बदर का प्रस्ताव, महिला पत्रकार के पक्ष में आया फैसला

मुरैना: जिला मजिस्ट्रेट, मुरैना द्वारा हाल ही में पारित एक महत्वपूर्ण आदेश में अनुराधा गुप्ता शिवहरे (निवासी श्रीनाथ अपार्टमेंट, वनखंडी रोड, मुरैना) के खिलाफ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जिला बदर का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, मुरैना ने आपराधिक गतिविधियों और लोक शांति भंग होने का हवाला देते हुए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिला बदर की कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अनावेदिका अनुराधा गुप्ता ने अपना विस्तृत पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वह एक विधवा महिला एवं पत्रकार हैं, तथा उनके ऊपर दर्ज अधिकांश आपराधिक प्रकरण पारिवारिक विवादों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई मामलों में न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त भी किया जा चुका है। मामले के सूक्ष्म परीक्षण और थाना प्रभारी कोतवाली के प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट ने पाया कि अनावेदिका पर दर्ज प्रकरण आम नागरिकों से संबंधित न होकर पारिवारिक और व्यक्तिगत विवादों का परिणाम हैं। तदनुसार, पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन अमान्य कर दिया गया।

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