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हरियाणा में कर्मचारी दफ्तर में काम के बाद शराब पी सकेंगे।

हरियाणा सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके बाद प्रदेश के बड़े ऑफिस या कॉरपोरेट हाउस को अपने ऑफिस में बीयर, वाइन जैसे लो-कंटेंट वाले अल्कोहॉलिक ड्रिंक बेचने और पीने की इजाजत मिल गई है। सरकार की नई आबकारी नीति के बाद हरियाणा के कर्मचारी दफ्तर में काम के बाद शराब पी सकेंगे। हरियाणा सरकार ने एक्साइज ऑफिस में ही बार बनाया जा सकेगा। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की है। इससे अब कम के कम 5 हजार कर्मचारियों वाले कॉरपोरेट ऑफिस में बीयर, वाइन अल्कोहल की कम मात्रा वाले अल्कोहॉलिक ड्रिंक रखने की इजाजत मिल गई है। सरकार इसके लिए एक लाइसेंस एल-10एफ दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कई शर्तें भी हैं, जिसे पूरा करने के बाद ही कॉरपोरेट ऑफिस को ये लाइसेंस मिलेगा। इसका लाभ गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद जैसे शहरों कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों को होगा। उन ऑफिसों को इसकी अनुमति मिलेगी जिनके पास 1 लाख वर्ग फुट का स्पेस खुद का या लीज पर है।

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