ब्रेकिंग
मुरैना आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल, अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने में नाकाम महकम... मुरैना खाद्य विभाग की लापरवाही उजागर: जनता के स्वास्थ्य से हो रहा है खिलवाड़ मुरैना युवती को प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष...
मध्यप्रदेश

मध्‍य प्रदेश विधानसभा ने भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी को दिया नोटिस

भोपाल।  टीकमगढ़ जिले के खरगापुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी की न्यायालय द्वारा सदस्यता शून्य किए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को उन्हें नोटिस दिया। इसमें उनसे दो दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके बाद उनके वेतन-भत्तों पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही उनके द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें भी शून्य घोषित किया जा सकता है। उधर, लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की तैयारी कर ली है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की याचिका पर 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल सिंह लोधी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में सरकार से अनुबंधित निजी एजेंसी से साझेदारी की बात छुपाने के मामले में निर्र्वाचन शून्य घोषित किया है। साथ ही विधायक के नाते मिल रहे सभी लाभ रोके जाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य निर्र्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार देर शाम न्यायालय के आदेश की प्रति विधानसभा सचिवालय को भेजी। इसका परीक्षण करने के बाद विधायक को नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि नोटिस देकर पूछा गया है कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ, उसको लेकर अपनी स्थिति दो दिन में स्पष्ट करें। इसके बाद विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर, इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। एक-दो दिन में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डा.गोविंद सिंह ने भाजपा के दो विधायकों के विरुद्ध न्यायालयीन आदेश के बाद भी सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई न होने को लेकर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के एक बयान, जिसकी मंशा चुनाव में मोदी को हराने को लेकर थी, पर जिस तत्परता से सरकार ने कार्रवाई की, वैसी अपने दल के विधायकों के साथ नहीं दिखाई गई। जबकि, अशोक नगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी के प्रकरण में तो न्यायालय ने प्राथमिकी करने के आदेश दिए हैं।

जज्जी सहित तीनों विधायकों की सदस्यता करें समाप्त

उधर, आम आदमी पार्टी ने उच्च न्यायालय द्वारा भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने को लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव को ज्ञापन देकर सदस्यता समाप्त करने की मांग है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने मांग की है कि कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा और भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता भी समाप्त की जाए। 15 दिन में ऐसा नहीं किया जाता है तो पार्टी आंदोलन करेगी।

Related Articles

Back to top button