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नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने पति-पत्नी सहित 3 लोगों को दी उम्रकैद की सजा।

ग्वालियर। झांसी रोड थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज के पास से एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म की घटना हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी सहित तीन लोगों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है. उन पर हजारों रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट ने प्रतिकर राशि के रूप में पीड़ित लड़की को 5 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में दोषी केशु उर्फ राजा बुंदेला, उसकी पत्नी गोमती बुंदेला का भाई गिरवर सिंह सितंबर 2021 से जेल में बंद है. पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 3 आरोपियों को करीब 12 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दंडित किया है. जानिए क्या है पूरा मामला: ग्वालियर जिला कोर्ट के शासकीय वकील धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि "18 अगस्त 2021 को दोपहर के वक्त पीड़ित लड़की साइंस कॉलेज परिसर में अपने घर के नजदीक खेल रही थी. जबकि उसकी मां पास में ही नहा रही थी. मौका देखकर गोमती बाई बच्ची से बात करने लगी और उसे बहला-फुसलाकर सड़क तक ले आई. पीछे से गोमती का पति केशु उर्फ राजा बुंदेला वहां आ गया और दोनों लोग लड़की के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए. गोमती ने बच्ची का मुंह छुपाने के लिए उसके मुंह पर मास्क लगा दिया था, ताकि कोई उसे पहचान नहीं सके. यहां से पति-पत्नी उसे आगरा ले गए. दोषी पाए गए तीनों जेल में:स्टेशन के बाहर ही केशु बुंदेला ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद पति-पत्नी बच्ची को लेकर दिल्ली पहुंच गए. यहां गोमती का भाई गिरवर भी आ गया था. उसने भी नाबालिग लड़की के साथ कई मर्तबा दुष्कर्म किया. इसके बाद वह हरियाणा भी लड़की को लेकर गया. वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस मामले में झांसी रोड पुलिस ने अपहरण पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था. बाद में इसमें दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था. झांसी रोड पुलिस ने 2 सितंबर 2021 को लड़की के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उन्हें कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. अब विशेष न्यायालय ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है.

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