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रिश्वतखोर अतिक्रमण/मदाखलत अधिकारी को 05 वर्ष की सजा।

मुरैना। विशेष न्यायाधीश रामजी गुप्ता (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा नगर निगम मुरैना में अतिक्रमण/मदाखलत अधिकारी राकेश पाठक को घूस लेने के मामले में 05 वर्ष के कारावास एवं कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर जेल भेजा गया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) रश्मि अग्रवाल ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 31.05.2019 को मुनेश पचौरी ने लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई कि वह गर्मी के मौसम में बैरियर चौराहा मुरैना में गन्ने की चरखी लगाता है। नगर निगम मुरैना में अतिक्रमण/मदाखलत अधिकारी राकेश पाठक के द्वारा चरखी लगाने देने के एवज में 2,000/- रूपये प्रतिमाह रिश्वत की मांग की जा रही है, रूपये नहीं देने पर चरखी हटा दी गई है और गाली-गलौंच की गई है, मुनेश उसे रिश्वत न देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता था, फरियादी द्वारा की गई रिश्वत की शिकायत पर लोकायुक्त कार्यालय के ट्रेप दल ने आरोपी राकेश पाठक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा। बाद विवेचना अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां पर शासन की ओर से रोशनलाल छापरिया जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं निर्मल कुमार अग्रवाल सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य एवं तर्क के आधार पर न्यायालय में अपना पक्ष रखा जिस पर से विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने अपना फैसला सुनाया।

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