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मध्यप्रदेश में अब कुत्ते, गाय, बिल्ली, बैल को पालने के देने होंगे पैसे। कराना होगा रजिस्ट्रेशन, पालतू जानवरों के आवारा घूमने पर दंड राशि का भी प्रावधान।

मध्यप्रदेश में पालतू जानवरों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, पालतू जानवरों के आवारा घूमने पर दंड राशि का भी प्रावधान, यह नया नियम मध्यप्रदेश नगरपालिका (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023 के तहत लागू हुआ है। अब मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए वे नगर निगम और नगर पालिका, परिषद से संपर्क कर सकते हैं।इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।

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