ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मुख्य समाचार

ग्वालियर। धारा-144 के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध जिला दण्डाधिकारी ने किए आदेश पारित।

ग्वालियर। मध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा-10वी व 12वी की बोर्ड परीक्षा तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में भी कक्षा-10वी व 12वी की परीक्षाएँ 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों के लिये परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण रखते हुए कोई व्यवधान उत्पन्न न होने की दृष्टि को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए हैं। जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश 5 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button