ब्रेकिंग
भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी आरक्षण, गरीबी और उपेक्षा: हाशिए पर खड़ा सवर्ण समाज कब तक सहेगा चुप्पी का दर्द : महिपाल मकवाना ग्वालियर यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ढाया कहर, ऑटो मे मारी टक्कर ऑटो पलटने से तीन... भोपाल एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी, भोपाल अवैध शराब के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान लापरवाही पर अफसरों की होगी जवाबदेही तय
मुख्य समाचार

मुरैना यातायात नियम का उल्लंघन कर चल रहे वाहनों पर यातायात पुलिस सख्त प्रतिबंधित क्षेत्र एम एस रोड व वीआईपी रोड पर चल रहे भारी वाहन/ट्रैक्टर ट्रॉली आदि पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई।

मुरैना , पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के कुशल मार्गदर्शन में व डॉ अरविंद ठाकुर कुशल नेतृत्व में आर ई संतोष भदौरिया एवं यातायात सूबेदार मलखान सिंह परमार द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाने के उद्देश्य से लगातार कारवाई जारी रहेगी शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र ( एम एस रोड व वीआईपी रोड) पर चल रहे भरी वाहन/ट्रैक्टर ट्रॉली आदि पर यातायात पुलिस बेहद सख्त दिखाई दी। यातायात नियमों का उल्लंघन कर एमएस रोड पर चलते पाए गए वाहनों को थाना यातायात रखवाया व विधिवत कार्यवाही की गई । बता दें कि शहर मुरैना में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए बैरियल चौराहा से रामनगर तिराहा तक एमएस रोड पर तथा वीआईपी रोड पर भारी वाहनों के लिए सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री क्षेत्र घोषित है । बावजूद उसके एम एस रोड अथवा वीआईपी रोड पर भारी वाहन/ट्रैक्टर ट्रॉली चलते हुए पाए जाने पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार चलानी कार्यवाही की कर रही है शहर मुरैना में कहां से कहां सीमित है भरी वाहन व ट्रैक्टर ट्रॉली ? शहर मुरैना की एमएस रोड व वीआईपी रोड पर कोई भी भरी वाहन सुबह 06 बजे से रात 10 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित हैं, किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली व भरी वाहन जिन्हे गल्ला मंडी पहुंचना है, ऐसे वाहन बायपास व केएस चौराहा से होते हुए गल्ला मंडी जायेंगे व उसी मार्ग से वापस जाना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button