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मध्यप्रदेश

विधायक संजय पाठक, निगमाध्यक्ष मनीष पाठक सहित आठ पर अपहरण व मारपीट का केस दर्ज, न्यायालय ने लिया संज्ञान

कटनी। विजयराघवगढ़ के विधायक व पूर्व राज्यमंत्री संजय पाठक, उनके चचेरे भाई व नगर निगम कटनी अध्यक्ष मनीष पाठक सहित आठ लोगों के खिलाफ दायर परिवाद के आधार पर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ने अपहरण व मारपीट का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले में शामिल विधायक के कारण सुनवाई के लिए प्रकरण को एमएलए न्यायालय भेजा है, जहां आगे की सुनवाई की जाएगी।

यह है मामला

मानसरोवर कालोनी निवासी रवि गुप्ता ने परिवाद दायर किया था। 23 मई 2022 को विधायक पाठक की शह पर निगमाध्यक्ष मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडेय, सुबीर मिश्रा और निक्कू सरदार ने घर के बाहर बुलाकर उनका अपहरण किया। उन्हें कार से ले जाकर सभी ने मिलकर मारपीट की। उसके बाद पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

वह पूरे मामले की शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह वरिष्ठ कार्यालयों में शिकायत कराने पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अपने अधिवक्ता लोकेंद्र दुबे के जरिए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। मामले में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश स्नेहा सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक पाठक, निगमाध्यक्ष सहित आठ लोगों के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने, मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

एमएलए कोर्ट में होगी अगली सुनवाई

न्यायालय ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि मामले में विधायक के शामिल होने से मामले को सुनवाई के लिए मप्र एमएलए कोर्ट जबलपुर स्थानांतरित किया जाता है, जहां पर आगे की सुनवाई होगी।

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