ब्रेकिंग
मुरैना में सैनिकों के राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश मुरैना आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल, अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने में नाकाम महकम... मुरैना खाद्य विभाग की लापरवाही उजागर: जनता के स्वास्थ्य से हो रहा है खिलवाड़ मुरैना युवती को प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर
मध्यप्रदेश

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर किया दुष्कर्म आरोपित को आजीवन कारावास

इंदौर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 80 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की।

घटना 29 अक्टूबर 2018 की है। नाबालिग के पिता ने जूनी इंदौर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी कहीं चली गई है।

पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपित हरप्रसाद प्रजापति निवासी मुसाखेड़ी को गिरफ्तार किया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपित उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित हरप्रसाद को आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने पैरवी की। न्यायालय ने पीड़िता को 80 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।

Related Articles

Back to top button