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छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

बुरहानपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया कि आरोपित संजय मारकंडे निवासी नया मोहल्ला बुरहानपुर को अब शेष जीवन जेल में बिताना होगा।

इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रामलाल रंधावे ने बताया कि गत 26 अप्रैल 2022 को बच्ची की मां ने शिकारपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी करती है।

उसके दो बच्चे हैं, जिनमें बड़ा पुत्र और छोटी पुत्री छह वर्ष की है। उसने बताया कि दो माह पूर्व जब वह नानी के घर गई थी, तो आरोपित ने उसका मुंह दबाकर खोटा काम किया था।

उसने धमकी भी दी थी कि मां को मत बताना। यदि बताया तो जान से मार देगा। इसके साथ ही उसने बच्ची का गला दबाने का प्रयास भी किया था। जिससे वह काफी डर गई थी।

अपराध बच्ची से संबंधित होने के कारण इसे गंभीर प्रकृति का माना गया था। विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने महत्वपूर्ण तर्क व साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसके चलते विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सूर्य प्रकाश शर्मा की अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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