ब्रेकिंग
मुरैना आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल, अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने में नाकाम महकम... मुरैना खाद्य विभाग की लापरवाही उजागर: जनता के स्वास्थ्य से हो रहा है खिलवाड़ मुरैना युवती को प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष...
मध्यप्रदेश

मानहानि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप तय

भोपाल ।  राजधानी की विशेष अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा लगाए गए मानहानि के मामले में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी के समक्ष उनका पक्ष रखा। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने चार जुलाई 2014 को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिये का काम किया गया है।

उक्त बयान के आधार पर वीडी शर्मा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को आम लोगों ने पढ़ा और सुना है, जिससे उनकी छवि काफी धूमिल हुई है। शर्मा ने 17 जुलाई 2014 को भोपाल कोर्ट में दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी की कोर्ट ने धारा 500 के तहत पांच दिसंबर 2022 को प्रकरण स्वीकार किया था। इस मामले में दिग्विजय सिंह जमानत ले चुके हैं।

Related Articles

Back to top button