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भोपाल। नववर्ष पर मप्र के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्टरों को दिए रासुका के अधिकार।

भोपाल नए साल में उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने और उन पर ठोस कार्रवाई करने के लिए राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। इस संबंध में ग्ह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन के आदेश अनुसार कलेक्टर अपने जिले की सीमा के अंदर एक जनवरी से 31 मार्च 2023 तक इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। पत्र में कहा गया है कि राज्‍य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्‍व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोकव्‍यवस्‍था तथा राज्‍य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं। अत: संबंधित जिला दंडाधिकारी को राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 03 की उपधारा (03) के तहत प्रदत्‍त शक्‍तियों का इस्‍तेमाल करने के लिए अधिकृत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन हर तीन महीने में ऐसे आदेश जारी कर कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई के अधिकार देता है।

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