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पंजाब पुलिस ने  फिरोजपुर में 666 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की 

चंडीगढ़। पंजाब में हथियारों के लाइसेंस के दुरुपयोग को लेकर पुलिस द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत फिरोजपुर में 666 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ या तब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है या फिर जिनके हथियार मालखाने में जमा करवा दिए गए हैं।
आला पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 21430 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं और पुलिस द्वारा अब तक 7258 के लाइसेंस स्कैन हुए हैं। वहीं विभिन्न कारणों से 666 लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को लेकर अब तक पांच प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा एक अन्य हेट स्पीच के लिए दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हमने इन सभी मामलों में शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है।
जीरा अनुमंडल के मंसूरवाला गांव में एथेनॉल प्लांट के सामने बैठे 21 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं जिसमें तीन मामलों में लाइसेंस रद्द किए गए हैं।  उन्होंने कहा कि इसतरह के 326 मामलों की पहचान की है जहां हथियार मालखाना में जमा किए गए हैं या लंबे समय से एक हथियारों के डीलर के पास पड़े थे और इन मामलों में लोगों को नोटिस दिए गए थे।
गौरतलब है कि आईजी सुखचैन सिंह गिल ने स्पष्ट किया है कि आत्मरक्षा के लिए हथियार ले जाने की अनुमति है लेकिन महिमामंडन के लिए नहीं। गिल ने कहा कि पूरे पंजाब में लगभग 3.45 लाख शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं लेकिन नए केवल जरूरत के आधार पर ही जारी किए जाएंगे। गिल ने कहा कि पुलिस तीन महीने के भीतर आर्म्स एक्ट के तहत हथियारों का पूरा सत्यापन करेगी।

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