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मुरैना कलेक्टर का सख्त आदेश किसी भी भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो संबंधित पर होगी सख्त कार्यवाही

मुरैना, भड़काऊ पोस्ट से वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होने से कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिकूल स्थिति निर्मित होने की संभावना के कारण कलेक्‍टर श्री अंकित ने जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी किए है।कलेक्टर ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर कानून व्यवस्था बिगाडने की स्थिति निर्मित की जा सकती है।कलेक्टर ने आदेश दिए है की यदि कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप,एक्स,एस.एम.एस., इंस्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरूपयोग धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं को भड़काने में नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति इन वर्णित सोशल मीडिया प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार की पोस्ट जिसमें संदेश, चित्र ऑडियो या वीडियो सभी सम्मिलित हैं,इन पोस्ट से धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाऐं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता है,प्रसारित नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले भाषण देना एवं भडकाऊ पर्चे छपवाकर बांटना तथा जिन पोस्टर, बैनर से विद्वेष फैलने की संभावना हो उन पोस्टर, बैनर को लगाने / फाड़ने आदि कार्य नहीं करेगा और न ही उक्त कार्य करने हेतु किसी को प्रेरित करेगा।महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय, जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेगा।अफवाह नहीं फैलायेगा, सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावना एवं साम्प्रदायिक भावना व जातिगत भावना भड़कती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा।कलेक्टर ने आदेशित किया है कि ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए है कि जिला मुरैना राजस्व सीमार्न्तगत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे आदि के लिए प्रतिबंधित रहेगा।किसी भी रैली अथवा संगठन के द्वारा शासकीय सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए तथा शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्‍टर श्री अंकित अस्‍थाना ने कहा है कि आदेश के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित पर प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत सख्त वैधानिक कार्यवाई की जायेगी।कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/पुलिस, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला मुरैना को अधिकृत किया है

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