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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से कहा कि भ्रामक विज्ञापनों के लिए अखबारों में माफी बड़ी और स्पष्ट होनी चाहिए

दिल्ली ,कोर्ट ने कहा, "हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप (माफी) विज्ञापन जारी करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा।"माफीनामे के आकार की जांच करने के लिए, बेंच ने आदेश दिया कि पतंजलि द्वारा मुद्रित माफीनामे की प्रतियां अदालत में जमा की जाएं.आज के आदेश में, न्यायालय ने पतंजलि की इस दलील पर भी गौर किया कि अपनी गलतियों के लिए अयोग्य माफी को दिखाने के लिए अतिरिक्त विज्ञापन जारी किए जाएं।

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