ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
दिल्ली NCR

AAP सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, ED हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की ईडी रिमांड को अदालत ने 13 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। राज्यसभा सांसद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। इसके बाद उन्हें 5 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड खत्म होने पर एजेंसी उन्हें आज (मंगलवार) अदालत में पेश किया। जहां उनकी हिरासत बढ़ा दी।

जांच में सहयोग नहीं कर रहे संजय सिंह

ईडी ने अदालत से सांसद संजय सिंह द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देकर हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि शराब लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए रिश्वत मांगी गई थी।

पेशी के दौरान मीडिया से बात न करें- अदालत

अदालत ने सांसद संजय सिंह को पेशी के दौरान पत्रकारों से बात नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे सुरक्षा में परेशानी होती है। साथ ही जज ने मीडियाकर्मियों को निर्देश दिया कि जब संजय सिंह पेशी के लिए आए तो उनसे सवाल न पूछें।

पुलिस हिरासत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता

राउज एवेन्यू अदालत ने संजय सिंह की पेशी से पहले AAP के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने यह विरोध विधायक अमानतुल्ला खान और संजय सिंह के घर पर ईडी के छापेमारी के खिलाफ किया। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।

Related Articles

Back to top button