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मध्यप्रदेश

अघोषित अहाता बना बस स्टैंड, दिन भर सजती है शराबियों की महफिल, महिलाएं परेशान

शिवपुरी। पोहरी बस स्टैंड पर देशी शराब दुकान के पीछे दो-तीन टपरे बने हुए हैं, इन टपरों में दिन भर अघोषित आहाता चलता रहता है। शराब के शौकीन शराब खरीदने के बाद इन्हीं टपरों में जाकर शराब की महफिलें सजाते हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यह टपरे जानबूझ कर बनाकर छोड़े गए हैं ताकि यहां पर लोगों को शराब पिलाई जा सके।

लोगों के अनुसार दिन हो या रात यहां 24 घंटे शराबी बैठे रहते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो शराबी झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। खास बात यह है कि बस स्टैंड पर पुलिस चौकी होने के बावजूद दिन भर खुले में बैठ कर शराब पी और पिलाई जा रही है, लेकिन न तो कोई कहने वाला है और न ही सुनने वाला।

पहले होटल खोला और फिर बन गया आहता

स्थानीय लोगों की मानें तो यहां शराबियों के लिए बैठक बनाना सामान्य रूप से आसान नहीं था। ऐसे में पहले यहां पर तय रणनीति के तहत होटल खुलवाया गया। कुछ समय तक होटल चलाया और बैठक व्यवस्था बनाई गई। इसके बाद होटल को बंद कर दिया और शराबियों के बैठने के लिए अघोषित आहता तैयार कर दिया गया। अब हालात यह हो गए हैं कि यहां बैठकर शराब पीने वाले यहां आम रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं और युवतियों पर फब्तियां भी कसते हैं, इससे वह खुद को काफी असुरक्षित महसूस करती हैं।

एक दिन की जेल और दस हजार जुर्माने का प्रविधान

कानून के जानकारों के अनुसार निजी स्थान पर शराब पीना अपराध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अवश्य अपराध है। ऐसे में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों और अतिचार करने वालों के खिलाफ पुलिस आईपीसी की धारा-510 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। इसके अनुसार नशे की हालत में किसी का सार्वजनिक अथवा लोक स्थान अथवा किसी ऐसे स्थान में, जहां उसके प्रवेश से किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, उसे 24 घंटे का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं साथ दी जा सकती हैं।

यह बात सही है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना अपराध है। बस स्टैंड पर खुले में शराब पीने का मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। हम वहां पुलिस फोर्स भेजकर वैधानिक कार्रवाई करवाएंगे। इसके अलावा वहां नियमित रूप से चेकिंग भी करवाएंगे ताकि वहां शराब पीना बंद हो। -अजय भार्गव, एसडीओपी, शिवपुरी

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