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मध्यप्रदेश

पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर: विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अजहर ने आरोपी जीतमल पिता गिरधारीलाल मेवाड़ा ग्राम कोहड़िया कौशलपुर थाना सलसलाई को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी एडीपीओ ने बताया कि 17 मार्च 2020 को सलसलाई पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव उसके घर के सामने पड़ा है। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि मृतका रसनाबाई को उसके पति जीतमल ने खाना बनाने की बात पर डंडे से मारपीट की, जिससे रसनाबाई की मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस जांच के बाद आरोपी जीतमल के विरुद्ध धारा 302 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। सलसलाई पुलिस द्वारा जांच के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) प्रेमलता सोलंकी एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। कोर्ट ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया।

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