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मध्यप्रदेश

नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास

इंदौर। चिप्स दिलाने के बहाने नौ साल की बच्ची को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को इंदौर के विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।

वारदात 19 अक्टूबर 2019 की है। पीड़िता की मां ने संयोगितागंज पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 8 बजे वह अपनी नौ साल की बेटी को घर पर छोड़कर छोटी बेटी का पीलिया झड़वाने गई थी। लौटने पर उसे बेटी घर में नहीं मिली। उसे तलाशते हुए वह मोदी के भट्टे के पास पहुंची तो उसने देखा कि 28 वर्षीय सुनील उसकी बेटी को गोद में उठाकर झाड़ियों की तरफ से ला रहा था। बेटी की आंख और गाल पर चोट के निशान थे।

बच्ची ने बताई थी घटना

बेटी ने पूछने पर बताया कि सुनील उसे चिप्स दिलाने के बहाने गोद में उठाकर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। बच्ची चिल्लाने लगी तो आरोपित ने उसका मुंह और गला दबा दिया। वारदात के बाद आरोपित मौके से भाग गया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भादवि की धारा 366-क, 376(ए,बी), 307 और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

एक लाख रुपये का प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टिर ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी सुनील को 20 वर्ष कठोर कारावास और साढ़े तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाने की अनुशंसा की है।

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