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मुरैना: थानों से गायब हैं मानवाधिकार के निर्देश।

मुरैना : सर्वोच्च न्यायालय ने मानव अधिकारों को लेकर आदेश जारी किया है कि थानों पर लाए व्यक्ति के साथ मारपीट अथवा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। यह लाइन हर थाने की दीवारों पर लिखा होना चाहिए। लेकिन जिले के कई थाने ऐसे हैं जहां इस तरह की लाइनों वाले जरूरी बोर्ड नदारत हैं थाने के अंदर प्रवेश करिए तो कहीं भी यह बोर्ड नहीं दिखता। थानों में मानवाधिकार के निर्देश का बोर्ड लगाने का निर्देश है। उसके बाद भी थानो में बोर्ड देखने नहीं मिलते उसमें यह बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति थाने में आए तो उसके अधिकार क्या-क्या हैं। थानों में आने वाले व्यक्तियों को पुलिस की ओर से क्या-क्या सुविधा दी जाती है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कब तक न्यायालय में भेजने का निर्देश है। पुलिस रिमांड पर लिए गए व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार पुलिस करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद उसके परिचित या परिवार के सदस्य को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भी अन्य मानव अधिकार के बताए गए हैं।

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