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छत्तीसगढ़

खाद्य निरीक्षक ने जब्त किया 22 लाख 90 हजार रुपये का बायोडीजल

सरंगढ़। खाद्य विभाग ने 39 हजार लीटर बायोडिजल के साथ टेंकर को जब्त किया है। इसकी कीमत 22 लाख 90 हजार रुपये बताई गई है। अंचल में लम्बे समय से अवैध रूप से बायोडीजल खपाये जाने की शिकायत विभाग को मिल रही है।

सारंगढ़ अनुविभाग के क्रेशर उद्योगों में बायोडिजल का अवैध कारोबार बहुत समय से किया जाता रहा है। कार्यवाही के अभाव में तस्करों के हौसले बुलंद हैं। बिना किसी भय के सारंगढ़ बरमकेला अंचल में खपाया जा रहा है राजनैतिक संरक्षण की वजह से अधिकारी भी कार्यवाही करने से अब तक बचते रहे हैं लेकिन सीधे कलेक्टर के निर्देश मिलने के बाद हरकत में आये खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्यवाही की है।

जिला खाद्य अधिकारी चित्रकांत ध्रुव ने अपने मातहत अधिकारी विद्यानंद पटेल को सूचना के आधार पर रायगढ़ रोड के गुड़ेली भेजा जहां धर्मेन्द्र पटेल के ढाबा के पास टेंकर को रोककर वाहन क्रमांक GJ 12 BW 9720 चालक से परिवहन की जा रही ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में जानकारी ली जिसमें 39 हजार लीटर बायोडीजल भरा हुआ था जिसकी परिवहन डीलीवरी आर्डर की मांग जांच अधिकारी ने किया तो चालक मुकेश पाल ने वैध दस्तावेज नही दे पाया जिसके बाद खाद्य निरीक्षक विद्यानंद पटेल ने टैंकर वाहन को जब्त कर उसमें उपलब्ध बायोडिजल की मात्रा एवं ज्वलनशील तरल पदार्थ की जांच के लिए चालक को टेंकर खोलने को बोला लेकिन चालक सील होने की बात बोलकर खोलने से बचने की कोशिश की बाद में कड़ाई की गई तो टेंकर का सील तोड़ा फिर जांच की गई जिसमें 39 हजार लीटर बायोडिजल पाई गई।

अवैध बायोडिजल परिवहन की सूचना मिली थी जिसकी जांच के लिए खाद्य निरीक्षक को भेजा गया था जहां टेंकर में 39 हजार लीटर अवैध बायोडिजल जब्त की गई है जिसकी अनुमानित कीमत 22 लाख 90 हजार रूप्ये है आगे की कार्यवाही की जा रही है।

चित्रकांत धु्रव, जिला खाद्य अधिकारी सारंगढ़

रायगढ़ रोड के गुड़ेली के पास बायो डिजल टैंकर से अवैध परिवहन की सूचना मिली थी वाहन चालक मुकेश पाल से परिवहन के दस्तावेज की मांग की गई वैध दस्तावेज उपलब्ध नही कराने पर बायोडीजल सहित वाहन को जब्त किया गया है आगे की कार्यवाही की जा रही है।

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