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बिना ईयरफोन लगाए बस में देखा वीडियो तो 5 हजार जुर्माना व 3 माह की होगी जेल

मुंबई । मुंबई लोकल बस से यात्रा करते हैं, तो अपना हेडफोन साथ में रखें। अगर आपकी आदत भी बस में बिना ईयरफोन या हेडफोन लगाए गाने सुनने की है, तो इसे सुधार लें। ऐसा न करने पर आपको 5 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है, यही नहीं, तीन महीने की जेल भी हो सकती है। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) ने यात्रियों को मोबाइल फोन के स्पीकर पर वीडियो देखने या गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यात्री तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर के साथ ही बहुत से यात्रियों ने बेस्‍ट से शिकायत की थी कि कुछ यात्री बसों में मोबाइल का स्‍पीकर ऑन करके गाने सुनते हैं या वीडियो देखते हैं। वहीं, कुछ यात्री फोन पर बहुत जोर से बात करते हैं, इससे बहुत शोर होता है और सह यात्रियों को परेशानी होती है। यात्रियों की शिकायत पर अब बेस्‍ट ने नोटिफिकेशन जारी कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने सुनने पर कई बार यात्रियों में झगड़ा भी हो जाता है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई यात्री इस नियम का पालन नहीं करते पकड़ा गया तो उस पर बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 38 और 112 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन धाराओं के तहत दोषी पाए गए व्‍यक्ति पर 5 हजार रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है।  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेस्ट द्वारा जारी नए सर्कुलर में कहा गया है कि डेसिबल लेवल को नियंत्रण में रखने के उपाय किए गए हैं। मीडिया के अनुसार बेस्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि को-पैसेंजर को असुविधा न हो, इसलिए सिटी सिविक ट्रांसपोर्ट बॉडी ने यह फैसला किया है।

 

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