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25 मार्च को CBI दफ्तर में पेश होंगे  बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दिल्ली HC का आदेश

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई समन पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। तेजस्वी यादव के वकील ने बताया कि वह 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे। तेजस्वी के वकील ने आशंका जाहिर की है कि तेजस्वी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।

वहीं सीबीआई का कहना है कि वह फिलहाल तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। वह बस चाहते हैं कि तेजस्वी पेश हों ताकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाए जा सकें। सीबीआई ने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में तेजस्वी यादव ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। याचिकाकर्ता पटना, बिहार का स्थायी निवासी है और सीबीआई ने समन जारी कर नई दिल्ली बुलाया है। इसलिए सीबीआई का नोटिस सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है।

याचिका में तेजस्वी ने ये भी अपील की कि कोर्ट सीबीआई को निर्देश जारी करे कि पूछताछ के समय तेजस्वी के वकील भी वहां मौजूद रहे और उनकी बात सुन सकें।  उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीती चार मार्च और 11 मार्च को भी तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने पेश होने का समन जारी किया गया था लेकिन तेजस्वी पेश नहीं हुए।

क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला
साल 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ और नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं, वो मीसा भारती और राबड़ी देवी के नाम पर ली गईं।

 

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