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मध्यप्रदेश में यातायात जुर्माना की नई दरें 6 मार्च 2023 से लागू।

यातायात जुर्माना बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर ₹300 जुर्माना। लापरवाही से वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना। लापरवाही से वाहन चलाते दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹10000 जुर्माना। ओवरलोड यात्री वाहन (बस, टैक्सी या अन्य कोई भी) ₹200 प्रति यात्री। एंबुलेंस एवं इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर ₹10000 जुर्माना। बिना लाइसेंस निजी वाहन चलाने पर ₹1000 और कमर्शियल वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना। अनाधिकृत व्यक्ति (नाबालिग अथवा किसी भी नियम के अनुसार अयोग्य) द्वारा प्राइवेट वाहन चलाने पर 1000 और कमर्शियल वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना। निर्धारित से अधिक स्पीड पर (हाई स्पीड) निजी वाहन ₹1000, कमर्शियल वाहन 3000 रुपए जुर्माना। POC सर्टिफिकेट नहीं होने पर निजी वाहन ₹1000, कमर्शियल वाहन ₹5000 जुर्माना। नो एंट्री (प्रतिबंधित क्षेत्र) में हॉर्न बजाने पर ₹1000 जुर्माना। दूसरी बार ₹2000 जुर्माना। ओवर लोडिंग वाहन पर ₹10000 जुर्माना।

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