ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
मुख्य समाचार

दिल्ली। मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर 'हिडनबर्ग' की रिपोर्ट से संबंधित समाचार प्रकाशित/प्रसारित करने पर मीडिया पर रोक लगाने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला 'की पीठ ने अधिवक्ता एम. एल. शर्मा की गुहार ठुकराते हुए कहा, "हम इस मामले में मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं। हम जल्द ही आदेश सुनाएंगे।" याचिकाकर्त्ता अधिवक्ता शर्मा ने विशेष उल्लेख के दौरान पीठ के समक्ष कहा कि अमरीकी शोध संस्था हिडनबर्ग की अडानी समूह से संबंधित खबरों के प्रकाशन पर तब तक रोक लगाई। जाए, जब तक कि अदालत इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश नहीं दे देती ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button