ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
दिल्ली NCR

कंझावला कांड: पांचों आरोपियों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, आज खत्म हो रही थी रिमांड

दिल्ली की एक अदालत ने शहर के कंझावला इलाके में कार से युवती को टक्कर मारने के बाद वाहन से घसीटने से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को बृहस्पतिवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपियों को और चार दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। हालांकि, पुलिस ने पांच दिनों की हिरासत मांगी थी।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की और हिरासत की जरूरत है क्योंकि पुलिस को उस 13 किलोमीटर रास्ते की जांच करनी है जिसपर आरोपियों ने उस भयावह रात दो घंटे तक पीड़ित महिला को टक्कर मारने के बाद घसीटा था। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक को वाहन चालक के तौर पर ‘रोपित’किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पिछले तीन दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि 31 दिसंबर -एक जनवरी की दरमियानी रात पीड़िता अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी और उन्हें घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले गए थे जिससे उनकी मौत हो गई थी। उनका शव कंझावला में सड़क पर मिला था। सुल्तानपुरी पुलिस थाने ने दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल के खिलाफ आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने से मौत सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

Related Articles

Back to top button