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मध्यप्रदेश

500 में शराब के लाइसेंस मिलने पर विवाद, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा,’जनता को बर्बाद करने का इरादा’

भोपाल : मध्यप्रदेश में शराब प्रेमियों के लिए राज्य सरकार ने एक ऐसी घोषणा की कि उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज्य में अब घर बैठे शराब पार्टी के लिए लाइसेंस मिलेगा। मंदिरा प्रेमी महज 500 रुपए में लाइसेंस लेकर घर पर ही शराब पार्टी कर सकते हैं। हालांकि मैरिज गार्डन और रेस्तरां के लिए अधिक शुल्क चुकाने पड़ेंगे। मगर शिवराज सरकार की इस घोषणा से विपक्ष उनको कटघरे में खड़ी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर जनता को नशे में धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में नौजवानों को शराब के नशे में डुबोकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है।

बता दें कि मध्यप्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 बनाई जा रही है। इसी बीच ये खबर आई कि आबकारी विभाग 3 तरह के लाइसेंस दे रहा है जिसमें बर्थडे, एनिवर्सरी और शादी शामिल है। इसके लिए सिर्फ एक 8 कॉलम का फॉर्म भरना होगा और फिर घर पर शराब की पार्टी करने का लाइसेंस मिल जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा FL- 5 कैटेगरी में ऑनलाइन लाइसेंस भरने की सुविधा दी है। घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल, और रेस्तरां के लिए भी लाइसेंस लिया जा सकेगा। हाउस पार्टी में 4 बोटल से अधिक शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। ऑनलाइन लाइसेंस सिर्फ शादी बर्थडे और एनिवर्सरी इन 3 कैटेगरी के लिए ही मिलेगा और बस एक दिन के लिए ही मान्य होगा।

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