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धार कलेक्टर ने जारी किया आदेश चाइना डोर बेचने व उपयोग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश।

पीथमपुर/धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने पीथमपुर सहित पूरे धार जिले में चाइना डोर (धागे) को प्रतिबंधित किया हे। धार कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार चायना डोर के उपयोग से पक्षियों सहित मानव जाती को नुकसान होता है। बता दें कि पतंग बाजी में इसका उपयोग किया जाता है। जिसके कारण पक्षी इस में उलझ कर घायल होते है और मर भी जाते है। वहीं पिछले सालों में प्रदेष में चाइना डोर से कई दोपहिया चालक घायल भी हुए है। वहीं कुछ लोगों की इस डोर से गला कटने से मृत्यु भी हुई हैं। ऐसे में जिसे ध्यान में रखते हुए धार जिला कलेक्टर ने 19.12.2022 से 16.02.2023 तक संपूर्ण जिले में चाइना धागे पर प्रतिबंध लगा दिया। इस को बेचने वाले और इस धागे से पतंग उड़ने वाले के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

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