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मध्यप्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा, 5000 रुपए का लगाया जुर्माना

सिवनी: सिवनी जिले मे एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर मंदिर के पीछे ले बलात्कार करने वाले आरोपी को सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार एक नाबालिग पीड़िता के पिता ने थाना डूंडा सिवनी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह शादी में झिलपिपरिया गया था। रात्रि में आकर देखा तो उसकी पुत्री घर पर नहीं थी।जिसे ढूंढने के बाद जब वह मिली तो उसने बताया कि आरोपी थाना डूंडासिवनी ने उसे शादी का प्रलोभन देकर कपुरदा मंदिर के पीछे ले जाकर 1 सप्‍ताह तक रखा व गलत काम किया। जब मेरे पिताजी वहां आए तो आरोपी वहां से भाग गया। पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।दस वर्ष की सुनाई सजाप्रदीप कुमार भौरे प्रभारी मीडिया सेल/एडीपीओ जिला सिवनी ने बताया कि विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर (मर्सकोले) के द्वारा गवाहों व सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया व तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के ओर से मासूम पीड़िता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है।जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो व तर्कों से सहमत होते हुए विशेष्य न्‍यायाधीश ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

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