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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के दिये निर्देश 31 ज़िलों के 66 नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद नर्सिंग कॉलेज के पुराने विद्यार्थी नहीं होंगे प्रभावित।

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों की पूर्ति में अनफिट पाये गये कॉलेजों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी प्रभावित नहीं हो और परीक्षा दे सकें ऐसी व्यवस्था की जाये। उल्लेखनीय है कि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा समस्त ज़िलों के कलेक्टर को अनफिट पाये गये नर्सिंग कॉलेज की सूची भेजी गई है और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है इंदौर सहित कई ज़िलों मेंब अनफिट पाये गये नर्सिंग कॉलेज में कार्रवाई कर उन्हें बंद किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 31 ज़िलों के 66 नर्सिंग कॉलेज को अनफिट पाया गया है। अनफिट कालेजों की मान्यता निरस्त की गयी है बैतूल ज़िले के 8, भोपाल के 6, इंदौर के 5, छतरपुर, धार और सीहोर के 4, नर्मदापुरम के 3, भिंड, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मण्डला, रीवा, सिवनी और शहडोल बस के 2, अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर ज़िले के 1 नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाये गये हैं।

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