ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

मार्च से ई इनवाइस से जुड़ेगा ई-वे बिल, नहीं लिंक करवाया तो रुक जाएंगे ये काम

इंदौर। मार्च के पहले दिन से ही ई-इनवाइस और ई-वे बिल को लेकर नियमों की सख्ती और बढ़ने जा रही है। अब बिना ई-इनवाइस के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकेगा। नेशनल इन्फार्मेटिक सेंटर (एनआइए) ने शुक्रवार शाम इस बारे में नोटिस जारी कर दिया। नए निर्देश के साथ ही खासतौर पर व्यापार से व्यापार और निर्यातक को होने वाले माल की आपूर्ति पर ई-इनवाइस की बाध्यता पूरी तरह लागू होती दिख रही है।

अनिवार्य रूप से ई-इनवाइस जारी करने का नियम

पांच करोड़ व अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू है। कर सलाहकार आरएस गोयल के अनुसार एनआइए के ताजा अपडेट के अनुसार ई-वे बिल को तभी जनरेट किया जा सकेगा जबकि उसमें ई-इनवाइस की सभी एंट्री की गई हो। ई-इनवाइस पूरी तरह से ई-वे बिल से जुडा हुआ है। यदि कोई व्यवसायी अपने ई-इनवाइस में ही ट्रांसपोर्टर की डिटेल लिखकर बिल जारी करेगा तो उसके साथ उसका स्वमेव ही ई-वे बिल जनरेट हो जाता है। खास बात है कि ट्रांजेक्शन के लिए इनवाइस में ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं डालते हैं तो ऐसी स्थिति में वह पोर्टल पर जाकर ट्रांसपोर्ट की डिटेल अपडेट कर सकते हैं।

अब तक यूं तो ज्यादातर व्यवसायी ई-इनवाइस के साथ ही ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं किंतु कुछ व्यवसायी बीटूबी (व्यापारी से व्यापारी) तथा बीटूई (व्यवसायी से एक्सपोर्टर) संव्यवहारों के लिए पृथक से जानकारी डालकर ई-वे बिल जनरेट कर रहे थे। ऐसे में हो यह रहा था कि शासन के पास उपलब्ध आंकड़ों में मिसमैच आ रहा था। ऐसे में गड़बड़ी होने की आशंका थी। इससे पार पाने के लिए शासन ने अब एक मार्च से नया नियम लागू करने की घोषणा कर दी है। हालांकि ऐसे व्यापारी जो सीधे उपभोक्ता (बीटूसी) और गैर सप्लाई श्रेणी के है उन पर पहले वाला सिस्टम ही लागू रहेगा।

Related Articles

Back to top button