ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
उत्तरप्रदेश

माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, संसद सदस्यता बहाल

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दे दी गई है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। दरअसल, गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली चार साल की सजा सुनाए जाने के बाद संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, 30 जून 2024 तक अफजाल मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा। एमपी लैंड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा और अफजाल संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं।

बता दें कि बसपा सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अफजाल ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी। बता दें कि गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इसी साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को साल 2007 के गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अफजाल को अपनी संसद सदस्यता गवानी पड़ी थी।

Related Articles

Back to top button