ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
उत्तरप्रदेश

होटल में देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने रेड मारकर मालिक सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने होटल में देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप में होटल मालिक और उसके प्रबंधक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह होटल इंदिरापुरम के नीति खंड इलाके में स्थित है। सहायक पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा ने बताया कि होटल मालिक सचिन शर्मा और प्रबंधक अमित कुमार के अलावा पुलिस ने गुरुवार रात को मिली खुफिया सूचना के बाद मारे गए छापे के दौरान होटल से तीन संदिग्ध ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया।

नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की 5 महिलाओं को भी लिया गया हिरासत में
वर्मा के मुताबिक, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की 5 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है और कुछ ‘‘आपत्तिजनक” सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने होटल का रजिस्टर और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। शर्मा ने दो साल पहले यह होटल किराये पर लिया था। पुलिस के अनुसार, हिरासत में ली गई महिलाओं ने बताया है कि उन्हें शर्मा और कुमार ने देह व्यापार के लिए कथित तौर पर मजबूर किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मारे गए गैंगस्टर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने उमेश पाल हत्याकांड में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अशरफ और उसके भाई अतीक अहमद की अप्रैल में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति वी के बिरला और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने फातिमा को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने हत्या के मामले के संबंध में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी।

Related Articles

Back to top button