Imran Khan तोशाखाना मामले में दोषी करार 3 साल की सजा 5 वर्ष नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, इमरान खान के पास इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है।
इमरान पर सरकारी उपहार बेचने का आरोप
इन आरोपों के साबित होने के बाद ही कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी PTI की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है। सरकार इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल में डालने की साजिश कर रही है
जानें क्या है तोशाखाना मामला?
पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जिसमें विदेशी सरकारों के प्रमुखों की ओर से मिले उपहारों को रखा जाता है। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए कीमती उपहारों को कम दाम पर खरीदे और फिर उन्हें लाभ कमाने के लिए ज्यादा दाम पर बेच दिए। इमरान खान को साल 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में यूरोप सहित अन्य देशों के दौरे करने पर बहुत से कीमती तोहफे मिले थे।