ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
मुख्य समाचार

मध्यप्रदेश खेत सड़क योजना की नई पॉलिसी तैयार, चुनाव से पहले चमत्कार की तैयारी।

भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के तहत खेत सड़क योजना को मध्यप्रदेश में बंद कर दिया गया था परंतु भारतीय किसान संघ के कहने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की। चुनावी साल चल रहा है, मंत्रालय के अफसरों ने फटाफट योजना की नई पॉलिसी तैयार कर ली है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले हर खेत तक सड़क बना दी जाएगी। मध्यप्रदेश खेत सड़क योजना के प्रमुख बिंदु प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सड़क बनाई जाएगी। दो सड़क कम से कम 10 खेतों को जोड़ती हो, उसे सबसे पहले बनाया जाएगा। सड़क की लागत यदि 25 लाख रुपए तक है तो सड़क बनाने का काम ग्राम पंचायत करेगी। सड़क कच्ची होगी लेकिन मशीन से भी बनाई जा सकती है। जिला स्तर पर कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। बड़े मामलों के फैसले राज्य स्तर पर किए जाएंगे। मध्यप्रदेश खेत सड़क योजना- पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव का बयान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर खेत सड़क योजना को मनरेगा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल ग्राम के साथ टोलों के खेतों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक से अधिक सड़क यदि किसी पंचायत क्षेत्र में बनाई जानी है तो उसके लिए राज्य स्तर से अनुमति लेनी होगी। सड़क मुरम और गिट्टी की होगी। इसके निर्माण में मशीन का उपयोग किया जा सकेगा लेकिन मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिए निर्धारित मापदंड का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button