ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
देश

रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला नेशनल और स्‍टेट हाइवे पर राजनीतिक रैली और बैठक की अनुमति नहीं  

विजयवाड़ा । आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक रैलियो में मची भगदड़ के बाद प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेडडी सरकार ने नेशनल हाइवे और स्‍टेट हाइवे पर राजनीतिक रैली और राजनीतिक बैठक आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल तेलुगूदेशम पार्टी की ओर से कंडुकुर और गुंटूर में हाल में आयोजित रैलियों में भगदड़ मची थी। इन घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली गई थी जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। दोनों घटनाओं को देखकर आंध्र सरकार ने राजनीतिक रैलियों को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है। रेडडी सरकार के आदेश पर बवाल मच गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर यह आदेश जारी किया है जिससे विपक्षी पार्टियों की ओर से होने वाली रैलियों और पदयात्राओं को दबाया जा सके।

लगातार दो राजनीतिक रैलियों में भगदड़ मचने की घटना के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई और नया दिशा-निर्देश जारी किया है। गृह विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्‍पष्‍ट कहा गया है कि नेशनल हाइवे और स्‍टेट हाइवे या इनके बगल में किसी भी तरह की राजनीतिक रैलियों या बैठकों की अनुमति नहीं दी जाए। आदेश में पंचायत और नगर निगम की सड़कों पर भी राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। हालांकि यहां शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है।

गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि नेशनल और स्‍टेट हाइवे का निर्माण हाई-स्‍पीड कनेक्टिविटी को ध्‍यान में रखकर किया गया है। इन सड़कों पर सार्वजनिक बैठकें होने से व्‍यापार-व्‍यवसाय से जुड़ी गतिविधियां बाधित होंगी। किसी भी आवेदक को स्‍टेट या नेशनल हाइवे पर बैठक या फिर रैली करने की अनुमति न दी जाए।

Related Articles

Back to top button