ब्रेकिंग
तमिलनाडु से मुरैना तक क्राइम का सफर: ₹19 लाख की चोरी की क्रेटा कार के साथ शातिर गिरफ्तार मुरैना सीएनजी टेस्ट क्या फेल हुआ, सिरफिरे ने पेट्रोल पंप पर गोलियां बरसा दीं एक आरोपी गिरफ्तार थाना अम्बाह: एक्सीडेंट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत थाना टेटरा: सर्पदंश से इलाज के दौरान महिला की दर्दनाक मौत भिंड में स्कूली बस और डंपर की टक्कर, सात बच्चे घायल मुरैना में राठी हॉस्पिटल पर हंगामा: इलाज के दौरान महिला की मौत पुलिस बल मौके पर खाकी की साठगांठ या लाचारी? डायल 112 के सामने से निकलते रहे रेत के ट्रैक्टर, एसपी की सख्ती पर 2 आरक्ष... उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी
मध्यप्रदेश

कंपनी फिटेड वीएलटी व पैनिक बटन किए जाएंगे मान्य

भोपाल।  नई यात्री बसों में कंपनी फिटेड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) व पैनिक बटन आ रहे है लेकिन प्रदेश में अधिकृत कंपनियों से मेल नहीं खा रहे है। इस कारण नई बस का रजिसट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपरेट को दोनों डिवाइस लगवाने पड़ रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने अधिकृत कंपनियों को निर्देशित किया है कि वाहन निर्माताओं से अपने अनुबंध करें और अधिकृत डिवाइस लगवाएं। इसके अलावा वर्तमान में जो डिवाइस कंपनी से लगकर आ रहे हैं उन्हें ही मान्य किया जाएगा। पुराने वाहनों में ही प्रदेश में अधिकृत डीलर के डिवाइस लगवाने होंगे। प्रदेस में अभी तक 7500 डिवाइस लग चुके हैं।

परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री बस स्कूल बस व टैक्सी में पैनिक बटन व वीएलटीडी को अनिवार्य किया है। सर्वर भी अपडेट कर दिया है। प्रदेश में अधिकृत दस कंपनी के वीएलटीडी नहीं है तो फिटनेस भी नहीं मिलेगी और नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। क्योंकि नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के दौरान दोनों डिवाइस के माडल अपलोड करने पड़ते हैं। मिसमैच होते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस कारण नए वाहनों वालों पर दौहरी मार पड़ रही है। वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए दुबारा लगवाना पड़ रहे हैं। विभाग व्यवस्था बदलने जा रहा है।कंपनी फिटेड वीएलटीडी व पैनिक बटन मान्य किे जाएंगे जिससे रजिस्ट्रेशन हो सके।
पुराने वाहनों में दिलचस्पी नहीं

नए वाहन की फिटनेस दो साल तक मान्य होती है। दो साल के बाद कामर्शियल वाहन को परिवहन विभाग से फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं। एक साल तक यह मान्य होता है। जो लोग फिटनेस सर्टिफिकेट ले चुके हैं उन्हें एक साल तक जरूरत नहीं है। इस वजह से नहीं आ रहे हैं। अभी विभाग का कंट्रोल कमांड सेंटर पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है। इस वजह से विभाग भी सख्त नहीं है। वाहन चालक मालिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

Related Articles

Back to top button