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मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित

मेडिकल स्टोरों पर औषधि मुरैना, 8 सितम्बर 2026/नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश एवं कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पदमेश उपाध्याय के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक द्वारा जिले के मेडिकल स्टोरों का लगातार निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बाँके बिहारी मेडिकल स्टोर, मुरैना का फार्मासिस्ट नियुक्त नहीं होने एवं अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान औषधियों के रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित नहीं किए जाने सहित अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेसर्स न्यू बंसल मेडिकल स्टोर, कैलारस का लाइसेंस 7 दिवस, मेसर्स श्री लोचनदास मेडिकल स्टोर, पोरसा का लाइसेंस 5 दिवस तथा श्री दाऊजी मेडिकल एजेंसी, मुरैना गाँव का लाइसेंस 5 दिवस के लिए निलंबित करते हुए इस अवधि में औषधियों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुरेन्द्र मेडिकल स्टोर, कैलारस के 2 सितम्बर 2026 को किए गए निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने तथा औषधियों के रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर को औषधियों का क्रय-विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला मुरैना द्वारा आगामी आदेश तक मेडिकल स्टोर को नियमानुसार बंद रखने की कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक द्वारा जिले के अन्य मेडिकल स्टोरों का भी नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार मेडिकल स्टोर का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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