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मध्यप्रदेश

इंदौर जिला न्यायालय में भी हाई कोर्ट की तरह 3 जून से 28 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश

इंदौर। इंदौर जिला न्यायालय के लिए पूर्व में घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में संशोधन कर दिया गया है। अब हाई कोर्ट की तरह जिला न्यायालय में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश 3 जून से शुरू होकर 28 जून तक रहेगा।

वकीलों की मांग पर हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संशोधित प्रस्तावित अवकाशों की सूची जारी कर दी है। पहले जिला न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश 13 मई से 8 जून तक घोषित किए गए थे।

वकील हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में अलग-अलग तिथियों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि वकील हाई कोर्ट और जिला न्यायालय दोनों ही जगह काम करते हैं। दोनों जगह अलग-अलग तिथियों पर अवकाश होने से वे अवकाश का लाभ ही नहीं ले सकेंगे।

सुंदरकांड और भोजन प्रसादी से होगी नए वर्ष की शुरुआत

जिला न्यायालय में वर्ष 2024 की शुरुआत सुंदरकांड और भोजन प्रसादी के साथ होगी। यह आयोजन दो जनवरी को होगा। एक जनवरी को न्यायालय में अवकाश है। दो जनवरी को सुबह 11 बजे न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ भी होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक भोजन प्रसादी वितरण भी होगा।

जनवरी में ही दो बड़े आयोजन

जनवरी 2024 में जिला न्यायालय में दो बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। इनमें से पहला तो दो जनवरी सुंदरकांड और भोजन प्रसादी के रूप में है और दूसरा है। इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव। हालांकि चुनाव कार्यक्रम की अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना इस बात की है कि यह जनवरी माह में ही हो जाएंगे।

राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा गठित विशेष समिति ने संसोधित मतदाता सूची जारी कर सदस्यों के अवलोकनार्थ संघ कार्यालय में उपलब्ध करवा दी है। अधिवक्ता 5 जनवरी तक इसका अवलोकन कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

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