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मध्यप्रदेश

कोर्ट ने दी 15 साल की नाबालिग को गर्भपात की अनुमति, जेएएच में भर्ती

ग्वालियर। मुरैना जिले की एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने के मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। इस आदेश के बाद पीड़िता को गुरुवार को जेएएच में भर्ती करवाया गया है। केस काफी संवेदनशील है, इसलिए अभी पीड़िता की जांच चल रही है। डाक्टर जांच के बाद स्वास्थ की स्थिति देखकर पीड़िता का गर्भपात कराएंगे। नाबालिग को 20 सप्ताह का गर्भ है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

मुरैना के दिमनी क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ वहीं के रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया। एक बार नहीं उसने छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। इसी दौरान छात्रा गर्भवती हो गई, तो उसने युवक से शादी करने के लिए कहा, लेकिन युवक ने साफ मना कर दिया। 11 मार्च 2023 को पीड़िता ने थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच की और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गर्भपात के लिए उसके स्वजन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी।

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