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मध्यप्रदेश

विधायक बाबू जंडेल के बिजली के तार जोड़ने के मामले में चार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

ग्वालियर। जिला अदालत के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे निवर्तमान विधायक बाबू जंडैल के खिलाफ बिजली कंपनी की शिकायत के मामले में कोर्ट ने शिकायतकर्ता और गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए श्योपुर पुलिस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने श्योपुर एसपी पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं , कहा है कि जिन्हें कोर्ट में पेश होना है वह सभी कर्मचारी बिजली कंपनी के ही हैं इनके गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए गए हैं फिर भी पुलिस अब तक आर्डर की तामील क्यों नहीं करवा सकी है? इन आर्डर की तामील शीघ्रता से करवाई जाए। इस मामले में रघुवीर मीणा, निरंजन धाकड़, लोकेश दयानी और सुनील घुरैया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का मामला

यहां बता दें कि कांग्रेस के निवर्तमान विधायक बाबू जंडेल जिन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए थे उस समय यात्रा के संबंध में ही वह काठोदी गांव पहुंचे थे। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में लाइट नहीं है क्योंकि बिजली कंपनी द्वारा उनके गांव की सप्लाई को काट दिया गया है। यह सुनकर उन्होंने बिजली कंपनी के अधिकारियों से भी संपर्क किया लेकिन बात नहीं बनी।

ग्रामीणों के सामने जब अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी तो वे खुद ही बिजली के खंभे पर चढ़ गए। उन्होंने अपने हाथों में प्लास ले लिया और उन्होंने गांव के काटे हुए बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ दिया। यह बिजली सप्लाई कंपनी ने इस वजह से काटी थी क्योंकि वहां बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया गया था। जंडेल के बिजली के तार जोड़ने को लेकर बिजली कंपनी ने एफआइआर दर्ज करवाई और मामला कोर्ट में आ पहुंचा।

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