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मध्यप्रदेश

वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य

भोपाल| मध्यप्रदेश में अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री। भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेशभर में वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को रोजाना पीएचक्यू भेजना होगा। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई होगी। 6 अक्टूबर से कारवाई के लिए अभियान शुरू होगा।पीएचक्यू ने वाहन चालकों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए पुलिस भी जरूरी कदम उठाने की तैयारी में है। पुलिस पेट्रोल पंपों पर भी तैनात होगी और हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों की निगरानी करेगी।बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

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