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हरियाणा

2 बच्चों की मां को पड़ोसी ने बनाया शिकार; 2 अन्य धाराओं में भी सजा-जुर्माना

फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद में रात को घर में घुसकर 2 बच्चो की मां से दुष्कर्म करने के मामले में पड़ोसी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट कोर्ट के जज बलवंत सिंह की कोर्ट ने 10 साल की कैद तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वारदात के समय महिला घर में अकेली थी।ये था मामला7 अगस्त 2021 को पुलिस को दिए बयान में पीड़ित महिला ने कहा कि उसका पति खेती बाड़ी का काम करता है। वह दो बच्चों की मां है। करीब एक महीना पहले उसका पड़ोसी बलराज रात को 11 बजे उसके घर घुस आया। उसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बलराज ने धमकी दी कि अगर उसने इस संबंध में किसी को बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा।महिला को उठा ले जाने की धमकीसमाज में बदनामी के डर से उसने व उसके पति ने कोई कार्रवाई नही करवाई। अब आरोपी बलराज दोबारा धमकी दे रहा है कि यदि उसने उसके साथ संबंध नही बनाए तो वह उसे उठाकर ले जाएगा। पुलिस ने युवक बलराज के खिलाफ 7 अगस्त 2021 को आईपीसी की धारा 371 (1), 450 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था।कोर्ट ने ये सुनाई सजाजज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी बलराज को दोषी दुष्कर्म का दोषी करार दिया। उसे दुष्कर्म की धारा में 10 साल की कैद ओर 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। वहीं आईपीसी की धारा 450 के तहत 2 साल की कैद और 500 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 के तहत 3 माह की कैद व 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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