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मध्यप्रदेश

हाईकोर्ट ने पूछा, पिछले आर्डर के पालन में क्या कार्यवाही हुई

ग्वालियर। हाईकोर्ट में पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की जांच में हुई गड़बड़ी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में तलब किए अधिकारियों में से जो पेश हुए उनकी मौजूदगी में सुनवाई पूरी हुई । हाईकोर्ट ने इस मामले में आगामी दो सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के 14 जुलाई के आदेश के पालन में हुई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा मांगा है, जिसे अगली सुनवाई पर पेश करना होगा साथ ही मामले से जुडे कुछ आवश्यक दस्तावेज भी पेश करने होंगे। बता दें कि इस मामले में 14 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी , चंबल रेंज के आईजी, मुरैना के एसपी, और जब्ती अधिकारी को 26 जुलाई की सुनवाई के लिए तलब किया था , जहां आ कर उन पुलिस अधिकारियों को यह बताना था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश होने के बाद भी मामले की जांच में लापरवाही क्यों बरती जा रही है। लेकिन किसी कारणवश उस दिन सुनवाई नहीं हुई थी ।

पुलिस ने पैकेट बनाकर जांच के लिए भेजे

दरअसल, नूराबाद पुलिस के एसआइ उपेंद्र पाराशर को सूचना मिली थी कि दो लोग कार से ग्वालियर से मुरैना जा रहे हैं, उनके पास भारी मात्रा में गांजा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर दी। उन्हें एक कार आती दिखाई दी जिसमें आरोपित इश्तखार खान और तनवीर अली बैठे थे। पुलिस को देखकर वह मौके से फरार होने लगे। पुलिस ने उन्हें पकडकर उनके पास से कथित रूप से 54.200 किग्रा गांजे के 57 छोटे बड़े पैकेट बरामद किए। पुलिस ने सभी पैकेटों का माल को मिला कर एक त्रिपाल के नीचे रख दिया। फिर उसमें से 100-100 ग्राम के पैकेट बनाकर जांच के लिए भेज दिए।

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