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मध्यप्रदेश

स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना

भिंड। अवैध रूप से मादक पदार्थ रखने वाले आरोपित अवधेश सिंह भदौरिया को न्यायालय ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपित को गिरफ्तार किया था।

2.14 ग्राम स्‍मैक हुई थी बरामद

सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव ने बताया गया कि 23 मार्च को थाना ऊमरी के तत्कालीन थाना प्रभारी एसआइ मनीष सिंह जादौन को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति स्कार्पियो गाड़ी से मेंहदा की ओर से स्मैक लेकर आ रहा है।

सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ रूर की पुलिया पहुंचे। जहां एक कार को रोककर ड्राईवर से उसका नाम पूछा गया। ड्राईवर ने अपना नाम अवधेश सिंह बताया। जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर अवधेश सिंह की तलाशी ली तो उसके पास से एक पुडि़या बरामद की गई। जिसमें स्‍मैक होने की आंशका पर उसकी जांच करवाई गई। जांच में पुडि़या में 21.4 ग्राम स्‍मैक होना पाया गया। जिसके आधार पर अवधेश सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्‍ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पहले आरोपित ने ली पुलिस की तलाश

दरअसल, आरोपित अवधेश सिंह की तलाशी लेने से पूर्व पुलिस ने उसे बताया कि उन्‍हे उसके पास स्‍मैक होने की सूचना मिली है। वह चाहे तो उससे या किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से तलाशी करवा सकता है और चाहे तो पहलेे फोर्स की तलाशी ले सकता है। जिसके बााद अवधेश सिंह ने फोर्स की तलाशी ली और इसके बाद अपनी तलाश पुलिस को कराने की सहमति प्रदान की। जहां आरोपित के पास से स्‍मैक बरामद की गई।

एनडीपीएस कोर्ट में चला मामला

जांच के बाद मामला कोर्ट चला। जहां न्यायाधीश अनीस खान की कोर्ट ने आरोपित अवधेश सिंह भदौरिया को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन साल के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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