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नवा रायपुर में पात्र परिवारों को मिलेगा बसाहट पट्टा मंत्रिपरिषद की बैठक लिया गया निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पुनर्वास योजना में संशोधन पर मुहर लगी। अब राखी के परियोजना प्रभावितों को पात्रता अनुसार बाड़ी के लिए खुली भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। लेयर-1 के 12 ग्रामों में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व की भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को बसाहट पट्टा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनूपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्गों के लिए उद्योग स्थापना में विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं रियायतें घोषित की गई है।

राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019 को समावेशित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में व्हीकल स्क्रेपिंग पालिसी को शामिल करने के साथ ही स्टांप शुल्क से छूट दी गई है।

मंडी शुल्क से छूट, राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज, परिवहन अनुदान, विद्युत शुल्क छूट संबंधित संशोधनों के प्रास्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समुदाय जिला बिलासपुर को आवंटित भूमि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए छूट

मंत्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1985 की अनुसूची-चार को शिथिल किया गया है। इसमें आडिटर/सहायक अधीक्षक से अधीक्षक (रा.) के 38 रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यह छूट सिर्फ एक बार मिलेगी।

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