ब्रेकिंग
जनपद कार्यालय बना अखाड़ा! सीईओ ने तीन जनपद सदस्यों पर धमकी और अभद्रता का कराया मामला दर्ज दिल्ली के होटल में भीषण आग, 21 मौतों की खबर से हड़कंप प्यासी मुरैना और पानी में मस्ती! समर वेव वॉटर पार्क पर उठने लगे सवाल मुरैना सगाई पक्की होते ही दूल्हे पर हमला लड़की देखकर लौट रहे युवक को घेरकर बदमाशों ने पीटा, चेन-अंगू... बामौर थाना : तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को मारी टक्कर दिमनी थाना : जहरीला पदार्थ खाने से वृद्ध की मौत, जांच शुरू पोरसा थाना : कट्टा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोचा सगाई की खुशियों के बीच करोड़ों की चोरी से सनसनी बीजेपी नेता के भाई के घर दिनदहाड़े वारदात सरकारी जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत, दो महिलाएं घायल मुरैना: सबलगढ़ के गुरैमा गांव में भीषण आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा
मध्यप्रदेश

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद अपहरण कर पीथमपुर में 26 दिन रखा था

 उज्जैन। नाबालिग का अपहरण कर उसे एक बदमाश आटो से पीथमपुर स्थित दोस्त के घर ले गया। यहां उसे 26 दिन रखा और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे उज्जैन लाकर चिमनगंज थाने के सामने छोड़कर भाग गया था। गुरुवार को कोर्ट ने उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

उप-संचालक अभियोजन डा. साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 10 दिसंबर 2020 को शेरूशाह उर्फ नाहरू पुत्र शकील शाह निवासी जीवाजीगंज थाने के सामने डोली गली एक नाबलिग को क्षीरसागर मैदान के समीप मिला था। यहां से वह किशोरी को आटो में पीथमपुर स्थित दोस्त के घर ले गया। वहां उसने किशोरी को दो दिन तक रखा।

इसके बाद आरोपित ने पीथमपुर में किराए का मकान ले लिया था जहां उसने नाबालिग को अपने साथ 26 दिन रखा। इस दौरान किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। 5 जनवरी 2021 की रात 11 बजे शेरूशाह किशोरी को उज्जैन लाया और उसे चिमनगंज थाने के सामने छोड़कर भाग गया था।

मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया था। गुरुवार को कोर्ट ने शेरूशाह उर्फ नाहरू शाह को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने की।

Related Articles

Back to top button