ब्रेकिंग
उज्जैन में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत: लव जिहाद के आरोप पर हंगामा, सड़क पर शव रखकर चक्काजाम और अ... मुरैना मेडिकल स्टोरों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई तीन मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित मुरैना कृष्ण टाउन कॉलोनी में तांडव: घर में घुसकर परिजनों से मारपीट और जान से मारने की खुली धमकी आरक्षण, गरीबी और उपेक्षा: हाशिए पर खड़ा सवर्ण समाज कब तक सहेगा चुप्पी का दर्द : महिपाल मकवाना ग्वालियर यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ढाया कहर, ऑटो मे मारी टक्कर ऑटो पलटने से तीन... भोपाल एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी, भोपाल अवैध शराब के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान लापरवाही पर अफसरों की होगी जवाबदेही तय मुरैना: एसपी धर्मराज मीना की मानवीय पहल, बीमार मां के इलाज के लिए दिए ₹1 लाख सरकारी योजनाओं पर लग रहा पलीता: धरातल पर दम तोड़ रही जनहितैषी नीतियां सागर जहरीली शराब कांड: उमंग सिंघार का सरकार पर तीखा हमला, कहा- पाकिस्तान के बाद मध्य प्रदेश में हिंद...
उत्तरप्रदेश

एकेटीयू के निलंबित रजिस्ट्रार को नहीं मिली कोई राहत

भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एकेटीयू के रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से कोई राहत नहीं मिली। सचिन की तरफ से निलंबन व जांच के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए, उनकी याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने दिया।

याची की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रजिस्ट्रार के पद पर उसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है, इसलिए उसे निलंबित करने व जांच कराने का अधिकार भी राज्य सरकार को है, न कि कुलाधिपति को। इस पर कुलाधिपति व एकेटीयू के अधिवक्ताओं ने विरोध जताया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस से याची को हटाने को लेकर कुलाधिपति निलंबन व जांच के आदेश दे सकता है।

Related Articles

Back to top button